रविवार, 4 नवंबर 2018

मध्यप्रदेश में दो घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी

मध्यप्रदेश मे दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की जा सकेगी. गृह विभाग ने रात 8 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी करने का समय तय कर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन कराया जाए.
गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नियत समय सीमा रात 8 से 10 बजे तक का विशेष रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. गृह विभाग द्वारा दिए निर्देशों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना, उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिश: जिम्मेदार माना जाएगा. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थाना प्रभारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें, ताकि आदेश का पालन हो सके और किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में जारी किए गए आदेश,निर्देश न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

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