मंगलवार, 30 जुलाई 2024

लाड़ली बहनों को 450 रूपए में मिलेगा गैस सिलेंडर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को बीमा योजना का दिया जाएगा लाभ

भोपाल। सरकार ने लाड़ली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में कार्यकर्ता का निधन होने पर 2 लाख रुपए और स्थाई दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले आज लिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपये प्रतिहितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18-59 वर्ष की आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 20 रुपये प्रतिहितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
22 जिलों में आयुष चिकित्सा
प्रदेश के 22 जिला अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनुपपूर, ग्वालियर, अशोकनगर, भिण्ड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाडी एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। साथ ही 19 करोड़ रूपये बजट आवंटन की सहमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
छिंदवाडा के शहीद उप निरीक्षक के परिजनों को अनुग्रह राशि
दिवंगत स्वर्गीय नरेश कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाड़ा के माता-पिता तथा पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रूप्ए की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। नरेश शर्मा ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने हेतु भरसक एवं साहसपूर्ण हर संभव प्रयास किया। शर्मा द्वारा अपनी प्राण रक्षा करते हुये भागने के स्थान पर अंतिम होशो-हवास की स्थिति में आरोपी को पकडने हेतु अदम्य वीरता और उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। दिवंगत स्वर्गीय शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाड़ा की पुलिस विभाग में 28 फरवरी 1986 की नियुक्ति है। इन्हें असाधारण परिवार पेंशन एवं विशेष अनुग्रह राशि 10 लाख रूपए की स्वीकृति 19 जनवरी 2024 को प्रदान की गई थी।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 31 मार्च 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह््रय वित्त पोषित योजना  अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया।

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