सोमवार, 19 अगस्त 2019

अब मदरसों के बच्चों को भी मिलेगा मध्यान्ह

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की तरह ही मदरसों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने का फैसला लिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आदिवासियों पर साहूकारों के कर्ज माफी की घोषणा के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य  के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए  यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासियों पर साहूकारों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि सरकार ने यह कदम प्रदेश के आदिवासियों को साहूकारों के कर्ज के बोझ से बचाने के लिए उठाया है. जिन आदिवासी परिवारों ने साहूकारों से कर्जा लिया है, उनके सभी कर्ज माफ किए जाएंगे. इसके लिए 15 अगस्त 2019 तक गैर लाइसेंसी साहूकारों ने जो भी कर्ज इन आदिवासियों को दिया है, वो शून्य हो जाएंगे. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 89 आदिवासी विकासखंड में लागू होगी.
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है, इससे प्रदेश के एक लाख 13 हजार स्कूलों के 45 लाख से अधिक बच्चे लाभांवित होते हैं. मंत्रिपरिषद ने इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है. इसके तहत अब मदरसों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा. इसमें साढ़े पांच हजार अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त मदरसों को शामिल किया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. मदरसों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है.
उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. एमपीपीएससी द्वारा जानी भर्तियों के साथ ही सीधी भर्तियों में भी सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 35 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी है. इसी तरह तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन की अवधि को 31 दिसम्बर 2019 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाई है. इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने इंदिरा ज्योति योजना में संशोधन के साथ ही 12 से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.
इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
* राजीव गांधी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75 वीं वर्षगांठ पर कल भोपाल में आयोजन होगा.
* लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्री डाक्टर गोविंद सिंह एवं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की स्थाई समिति का गठन किया गया.
* तिलहन संघ के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन सीमा की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है.
* वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य की सुगमता के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया साफ्टवेयर वन मित्र खरीदने की स्वीकृति दी गई.
* मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव सेवानिवृत्त एससी रामसरिया की एक साल के लिए संविदा अवधि में वृद्धि का भी फैसला किया गया है.

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