12 घंटे कारखानों में काम कर सकेंगे श्रमिक, मिलेगा ओवर टाइममध्य प्रदेश सरकार राज्य में लघु एवं छोटे उद्योगों को फिर से खड़ा करेगी. अब उद्योगों के लिए केवल एक दिन में लाइसेंस दिया जाएगा. पहले यह तीस दिन में जारी किया जाता था. इससे निवेशकों और व्यवसायियों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. कारखानों में काम करने वाले अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों को लेकर आज फेसबुक लाइव के जरिए ये घोषणा की है. उन्होंने प्रदेश में श्रम सुधार का एक नया माडल पेश किया, इसमें कारोबारी और उद्योगपतियों को सहूलियत देने के साथ-साथ श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 1 हजार दिन की कार्ययोजना तक शामिल की गई है. श्रम कानून के नए नियमों के तहत अब प्रदेश की दुकानें सुबह 6 बजे से खुली रह सकेगी. इस संशोधन से एक ओर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और दूसरी और दुकानों में भीड़ नहीं लगेगी. इसके अलावा कोरोना के दौरान कारखानों के काम करने की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे कर दी गई, अगर श्रमिक काम करना चाहें तो, इसके लिए ओवर टाइम के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा. इनके लिए सप्ताह में 72 घंटे कार्य कराए जाने की अनुमति होगी. इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है.
श्रम कानून के नए संशोधन के तहत अब उद्योंगो के लिए केवल 1 दिन में लाइसेंस दिया जाएगा. पहले यह 30 दिन में जारी किया जाता था. अब इस अवधि को घटाकर 1 दिन कर दिया गया है, ताकि निवेशकों और व्यवसायियों को चक्कर न लगाना पड़े. कांट्रेक्ट की बदले संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. नए उद्योगों के लिए लाइसेंस या पंजीयन की व्यवस्था आनलाइन होगी. स्टार्ट अपन उद्योगों को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा. नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दो योजनाएं बनाई हैं, एक स्टार्टअप योजना, जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हमने लगभग 13 लाख मजदूरों को रोजगार दिया. हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की हैं, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं.
इन्हें पंजीयन की जरुरत नहीं
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए नियम में 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरुरत नहीं होगी. इसके बगैर भी वे काम करा सकेंगे. पंजीयन के लिए उन्हें किसी सरकार कार्यालय के चक्कर लगाने की अब जरुरत नहीं होगी. उन्होंने बताया कि बीड़ी उद्योग, कारखाना, दुकान सहित अन्य क्षेत्रों में काम कराने के लिए एक दिन में पंजीयन मिल जाएगा. पंजीयन की यह प्रक्रिया आनलाइन रहेगी. इसका नवीनीकरण भी 10 साल में कराना होगा.
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