शुक्रवार, 22 मई 2020

बारात निकाली तो दर्ज होगी एफआईआर


मध्यप्रदेश में अब शादी में लड़का और लड़की पक्ष को तय संख्या के हिसाब से ही लोगों को बुलाना होगा. इतना ही नहीं वर पक्ष के लिए सरकार ने साफ कर दिया कि अगर बारात निकाली तो एफआईआर दर्ज की जाएगी.
राज्य में शादी के तीन दिन बाद दुल्हन के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के मामले के बाद सरकार अब  शादी के आयोजन को लेकर गंभीर हो गई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि दिशानिर्देश के नियम अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादी में दोनों पक्षों से 25-25 अधिकतम 50 सदस्य शामिल होने की अनुमति दी गई है, परंतु विवाह समारोह नहीं किया जा सकता और न ही बारात निकाली जा सकती है.  वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  साफ कर दिया कि  विवाह समारोह नहीं किया जा सकता और न ही बारात निकाली जा सकती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाए.
गौरतलब है कि भोपाल के जाटखेड़ी में बारात आई, जिसमे दुल्हन संक्रमित हुई और साथ ही 32 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि शादी समारोह और अंत्येष्टि के लिए तय संख्या का सख्ती से पालन करना होगा.
केवल निजी वाहनों को ही मिलेगी अनुमति 
राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजधानी में हुई शादी में अनुमति से अधिक लोग शामिल हुए और वे एक बस से आए. इसलिए हमने अब फैसला लिया है कि शादी समारोह में बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि अनुमति से ज्यादा लोग शादी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए आज से केवल निजी वाहनों के जरिए ही आने की अनुमति होगी.

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