सोमवार, 4 मई 2020

भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ प्रदेश में आज से खुलेगी शराब दुकानें


मध्यप्रदेश में जनता के विरोध और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंंह चौहान ने रविवार को प्रदेश में शराब दुकाने न खोलने का फैसला लिया था. मगर इसके बाद आज सोमवार को सरकार ने फिर अपना फैसला पल्टा और 5 मई से रेड जोन के मात्र जिलों इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर सभी जिलों में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है.
मध्यप्रदेश सरकार ने 4 मई से शुरू हुए लाकडाउन के तीसरे चरण में राज्य के भीतर शराब दुकानों को खोलने संबंधी निर्देश जारी किए हैं. वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर जिले में शराब दुकानों के खोलने संबंधी निर्देश दिए हैं. जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में रेड जोन के तीन जिलों भोपाल, इंदौर व उज्जैन में आगामी आदेश तक शराब की दुकानें बंद ही रखी जाएंगी. इसके अलावा रेड जोन के 6 अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह स्थित शराब दुकानों को खोला जाएगा. वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि आॅरेंज जोन में हाटस्पाट वाले स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जगह शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं. ग्रीन जोन वाले जिलों में गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों और 2 गज की दूरी आदि का पालन करवाया जाए और सभी शराब दुकानें खोली जाएं.
इन जिलों में खुलेगी दुकानें
रेड जोन वाले जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास और ग्वालियर के अलावा आरेंज जोन वाले जिलों खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा,अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा जिले के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर दुकानें खुलेंगी. वहीं ग्रीन जोर में आने वाले सभी जिलों में शराब और भांग दुकानों का संचालन शुरु करने का फैसला भी लिया गया है.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें