मंगलवार, 14 अप्रैल 2020

लाक डाउन में जिलों को सिस्टम के आधार पर बांटने की तैयारी



मध्यप्रदेश में लाकडाउन का दूसरा चरण लागू करने के लिए व्यवस्था सरकार ने बना ली है. वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए लाकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में परमिशन दी जाएगी, लेकिन अगर वहां कोरोना संक्रमण का कोई व्यक्ति मिलता है तो फिर से उस परमिशन को वापस ने लिया जाएगा. 
मध्यप्रदेश सरकार ने भी लाकडाउन को लेकर दूसरे चरण की व्यस्था बना ली है. इसके तहत प्रदेश में एक त्रिस्तरीय सिस्टम तैयार किया गया है,  जिसमें प्रदेश के जिलों को इसी सिस्टम के आधार पर बांटा गया है. रेड जोन इस जोन में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को शामिल किया गया है. आरेंज जोन में जोन में खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा, मुरैना, बड़वानी, विदिशा, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, रायसेन, श्योपुर, सतना, होशंगाबाद, शिवपुरी, धार, बैतूल, शाजापुर, सागर, रतलाम, मंदसौर और उमारिया को रखा गया है.  इसी प्रकार ग्रीन जोन में आगर मालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, गुना, कटनी, छतरपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, बालाघाट, बुरहानपुर, भिंड, मंडला, डिंडौरी, रीवा, राजगढ़, सीधी, सिवनी, सीहोर, शहडोल सिंगरोली, हरदा और निमाड़ी जिलों को रखा गया है.
क्या छूट, क्या सख्ती
रेड जोन प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पाजिटिव इंदौर, भोपाल और उज्जैन में हैं. तीन जिलों में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगा. कोई भी शहर से बाहर या अंदर नहीं आ सकेगा. यदि किसी विशेष परिस्थिति में आना होगा तो उसके लिए विशेष मंजूरी मिलेगी. इसके साथ ही सार्वजानिक बाजार, मॉल, सिनेमा सहित भीड़ वाले सभी स्थल बंद रहेंगे. वहीं आरेंंज जोन इसमें प्रदेश के 21 जिलों को रखा जा सकता है. जहां पाजिटिव केस मिले हैं. इन जिलों की सीमाएं सील रहेंगी.  सार्वजानिक स्थल बंद रहेंगे. जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और सामान्यय कामकाज हो सकेंगे. निजी परिवहन को छूट मिल सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. 
ग्रीन जोन प्रदेश के 28 जिले जहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं है इस जोन में रखे जाएंगे. इन जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाकी कामकाज की छूट दी जा सकती है. लेकर सिनेमा, माल और रेस्टोरेंट और बड़े बाजार बंद रहेंगे. सार्वजानिक वाहनों को बंद रखा जाएगा. इन जिलों के लोग दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे.

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