सोमवार, 10 जून 2019

दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला गिरफ्तार

 मुख्यमंत्री ने कहा 48 घंटे में पेश कर दिया जाएगा चालान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में  मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी विष्णु प्रसाद को पुलिस ने खंडवा जिले के औंकारेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है.  आरोपित पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया था और अलग-अलग 20  टीमें उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई थीं. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्ची के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही है.
राजधानी भोपाल में कमलानगर थाना क्षेत्र की मंडवा बस्ती में बच्ची से रेप और फिर हत्या करने के बार वह भाग गया था. इसके बाद उसकी तलाश में आरोपी विष्णु के परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा बनाई गई 20 टीमें विष्णु की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई थी. आज सुबह विष्णु की लोकेशन औंकारेश्वर के समीप मिली, यहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. 
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवार के परिजन को 5 लाख रूपए देने का एलान किया है.  मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी सहित अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाएं दुखद है. उन्होंने कहा कि आरोपी पकड़ा गया है. हम 48 घंटे के अंदर उसका चालान पेश कर देंगे.उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और आरोपी को बख्शे नहीं.
 राज्य के गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि ऐसे प्रयास किए  जाएंगे कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके. एएसपी अखिल पटेल ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा, पुलिस 48 घंटे के अंदर चालान पेश कर देगी, ताकि एक महीने के अंदर आरोपी को सजा दिलाने का रास्ता साफ हो सके. पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी ताकि मामले की जल्द सुनवाई कर फैसला हो सके. इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी. 
आईजी को मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस
राजधानी में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. मानव अधिकार आयोग ने भोपाल आई जी को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में भारतीय संविधान की धारा 166 अ के तहत क्या कार्रवाईकी गई है. राज्य मानव अधिकार आयोग ने आईजी से चार बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने जिन चार बिंदुओं पर जानकारी चाही है, उनमें घटना की रिपोर्ट में हुई देरी केऔर उस पर क्या कार्रवाई की गई है. बिन्दु को शामिल किया गया है.  आयोग ने अब तक हुई जांच की रिपोर्ट भी तलब की है. आयोग ने ये भी पूछा है कि धारा 166 अ के तहत भोपाल संभाग में क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है.

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