मध्यप्रदेश में नए दोपहिया वाहन खरीदने के साथ दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य होगा और उसी के आधार पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. हेलमेट नहीं खरीदने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
यह आदेश राज्य के सभी परिवहन विभाग को जारी कर दिया गया है. ये आदेश सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों के लिए जारी किया गया है. हेलमेट उसी एजेंसी से खरीदना होगा जहां से वाहन खरीदी की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक दोपिहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वाहन खरीदने के साथ दो हेलमेट की खरीदी भी की जाएगी. हेलमेट खरीदने के बाद उसके रशीद के आधार पर वाहन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. पूरे प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है.
मध्यप्रदेश के परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को चलाने वाला या उस पर सवार व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, वह ऐसे हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरुप हो पहनेगा.
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