मंत्रिमंडल ने रियल स्टेट को लेकर लिया फैसला

राज्य सरकार ने रियल स्टेट को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत कम किया है, वहीं स्टांप ड्यूटी को भी कम करने का फैसला लिया है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री तरुण भानोत और जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने यह जानकारी दी. मंत्रिद्वय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रियल एस्टेट के लिए कलेक्टर गाइडलाइन रेट में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि अचल संपत्तियों के हस्तानांतरण में स्टैप ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रापर्टी को लेकर जो फैसला लिया गया है, वह जनता को दखते हुए तय किया गया है. उन्होंने बताया कि भोपाल में भी रियल स्टेट के रेट अधिक थे. जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी. मंत्रियों ने बताया कि कलेक्टर गाइड लाइन में 20 प्रतिशत की छूट के अलावा स्टांप ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्री को संपत्ति में अधिकार देता है तो उसे भी रियायत दी गई है. संपत्ति में पत्नी और पुत्री के केस में स्टांप ड्यूटी 7.3 के स्थान पर 2.1 की गई है. वहीं अचल संपत्ति को लेकर बैठक में यह फैसला लिया हे कि 5 हजार के स्थान पर स्टांप ड्यूटी 1 हजार रुपए रहेगी. गाइड लाइन घटसे ने रजिस्ट्री के शुल्क में भी राहत मिलेगी.
मंत्रिद्वय ने बताया कि बैठक में किसानों के जीरो प्रतिशत ब्याज या अल्पावधि फसल के लिए कर्ज के भुगतान की तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है. कर्ज भुगतान की तारीख 25 मार्च से बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है. इसके अलावा वन विभाग में वन्य प्राणी एक्सपर्ट के लिए पद स्वीकृत किया गया है. इस पद पर आर.पी.सिंह की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 15 नए महाविद्यालयों को छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है. इन छात्रावासों की लागत 108 करोड़ रुपए होगी.बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति और बारिश में हो रहे विलंब से कृषि पर पड़ने पर वाले प्रभावों पर चर्चा की.
बैठक में लिए अन्य फैसले
* कृषि ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई.
* अधिवक्ता दिवस मनाने की को दी मंजूरी, वकीलों को पेंशन देगी सरकार.
* राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द होगा लागू.
* ड्रग और रेग्युलेरटी के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में खोली जाएगी प्रयोग शालाएं.
* नगरीय प्रशासन एवं आवास, पीएचई, राजस्व और कृषि विभाग ने प्रदेश में पेयजल और फसलों की स्थिति पर कैबिनेट के समक्ष प्रजेंटेशन दिया.
* सहकारी संस्थाओं में कार्यरत 700 कर्मचारियों का संलिवियन दो माह में पूरा करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया.

राज्य सरकार ने रियल स्टेट को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत कम किया है, वहीं स्टांप ड्यूटी को भी कम करने का फैसला लिया है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री तरुण भानोत और जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने यह जानकारी दी. मंत्रिद्वय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रियल एस्टेट के लिए कलेक्टर गाइडलाइन रेट में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि अचल संपत्तियों के हस्तानांतरण में स्टैप ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रापर्टी को लेकर जो फैसला लिया गया है, वह जनता को दखते हुए तय किया गया है. उन्होंने बताया कि भोपाल में भी रियल स्टेट के रेट अधिक थे. जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी. मंत्रियों ने बताया कि कलेक्टर गाइड लाइन में 20 प्रतिशत की छूट के अलावा स्टांप ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्री को संपत्ति में अधिकार देता है तो उसे भी रियायत दी गई है. संपत्ति में पत्नी और पुत्री के केस में स्टांप ड्यूटी 7.3 के स्थान पर 2.1 की गई है. वहीं अचल संपत्ति को लेकर बैठक में यह फैसला लिया हे कि 5 हजार के स्थान पर स्टांप ड्यूटी 1 हजार रुपए रहेगी. गाइड लाइन घटसे ने रजिस्ट्री के शुल्क में भी राहत मिलेगी.
मंत्रिद्वय ने बताया कि बैठक में किसानों के जीरो प्रतिशत ब्याज या अल्पावधि फसल के लिए कर्ज के भुगतान की तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है. कर्ज भुगतान की तारीख 25 मार्च से बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है. इसके अलावा वन विभाग में वन्य प्राणी एक्सपर्ट के लिए पद स्वीकृत किया गया है. इस पद पर आर.पी.सिंह की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 15 नए महाविद्यालयों को छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है. इन छात्रावासों की लागत 108 करोड़ रुपए होगी.बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति और बारिश में हो रहे विलंब से कृषि पर पड़ने पर वाले प्रभावों पर चर्चा की.
बैठक में लिए अन्य फैसले
* कृषि ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई.
* अधिवक्ता दिवस मनाने की को दी मंजूरी, वकीलों को पेंशन देगी सरकार.
* राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द होगा लागू.
* ड्रग और रेग्युलेरटी के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में खोली जाएगी प्रयोग शालाएं.
* नगरीय प्रशासन एवं आवास, पीएचई, राजस्व और कृषि विभाग ने प्रदेश में पेयजल और फसलों की स्थिति पर कैबिनेट के समक्ष प्रजेंटेशन दिया.
* सहकारी संस्थाओं में कार्यरत 700 कर्मचारियों का संलिवियन दो माह में पूरा करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया.
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