मध्यप्रदेश के इंदौर में नगर निगम अधिकारी की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई के मामले में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को आज विशेष न्यायालय ने जमानत दे दी. आकाश को न्यायालय ने 20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है.
आकाश के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी. अदालत के न्यायाधीश सुरेशसिंह ने इंदौर के संबंधित थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे केस डायरी कोर्ट में पेश करें. विशेष अदालत में आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुरेश सिंह ने विधायक आकाश को 20 हजार के मुचलके पर उनको जमानत दी. इसके अलावा बिना इजाजात प्रदर्शन करने के मामले मे भी आकाश को जमानत मिल गई है. इसके पहले, गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश वी.के. द्विवेदी की कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय का मामला सुनने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने इस मामले को भोपाल में जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया था.
इंदौर से मामला जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में भेजा था
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश को बुधवार को नगर निगम के अधिकारी की पिटाई करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. गुरुवार को आकाश की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इसे खारिज कर भोपाल की जनप्रतिनिधियों की अदालत में सुनवाई के लिए कहा था. बाद में शुक्रवार को भोपाल की विशेष अदालत जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. शुक्रवार को विशेष अदालत ने कोर्ट डायरी न होने पर सुनवाई नहीं की थी. आज दोपहर को कोर्ट डायरी आने के बाद लंच के पहले इस मामले पर सुनवाई हो गई थी.अदालत ने अपना फैसला शाम को सुनाया और विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत दे दी.
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