प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के संबंध में एक्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है.
आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने 21 अक्तूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिसके दौरान उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन अथवा प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ ही मतदान समाप्त के पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.
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