अयोध्या में राम जन्म भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. राजधानी में यह धारा 2 माह के लिए लगाई गई है. इस दौरान कहीं भी प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी कर राजधानी में धारा 144 लगा दी है. यह धारा आगामी दिनों में राम जन्म भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए लगाई गई है. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार थानों में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किराएदार, नहीं रख सकेंगा. इसके अलावा होटल, लाज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थों पर रुकने वालों को पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक, सामाजिक और पंरपरा के अनुसार किए जाने वाले आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजन पर बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को डीआईजी (सिटी) इरशाद वली ने चौकस कर दिया है, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों मंदिर-मस्जिद व संवेदनशील इलाकों में पुलिस व्यवस्था पुख्ता की गई है. सुरक्षा इंतजाम मजबूत रहें, इसके लिए सभी 41 पुलिस थाना क्षेत्रों के प्रभारी अपने-अपने इलाके में समय-समय पर गश्त कर रहे हैं और सुपरविजन अधिकारी इस चौकसी को परखें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं. सभी क्षेत्रों में शांति कायम रहे, इसके प्रयास पुलिस कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी इलाकों की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं.
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