शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

दोष-सिद्ध प्रकरणों में पूरी पेंशन रोकी जाए



सामान्य प्रशासन मंत्री डा. गोविन्द सिंह ने शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति की मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोकी जाए. उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक दोषी नहीं पाए जाते हैं, उनमें पेंशन न रोकी जाए तथा जिनमें वे आंशिक दोषी पाए जाते हैं, उनमें उनकी आंशिक पेंशन एक नियत अवधि के लिए रोकी जाए.
बैठक में कुल 12 प्रकरण प्रस्तुत किए गए. इनमें लोक निर्माण विभाग के 4, पंचायत विभाग के 2, ग्रामीण विकास विभाग के 4 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 2 प्रकरण थे. इनमें से 5 दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोके जाने का निर्णय लिया गया. दो प्रकरणों में विभागीय जांच की अनुमति प्रदान की गई तथा एक प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया. शेष 4 प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन आंशिक रूप से एक नियत अवधि के लिए रोके जाने का निर्णय लिया गया.  

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