बुधवार, 27 नवंबर 2019

ट्वीटर पर मिली शिकायत, कर दी कार्रवाई

व्हाटस  अप पर बुलवाए कागजात, फिर दर्ज किया प्रकरण

मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह इन दिनों ट्वीटर और व्हाटस अप के साथ फोन पर सुनवाई करके मामलों को सुलझा रहे हैं. इस दौरान वे अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी व्हाटस अप के द्वारा बुला रहे हैं.
रीवा जल संसाधन विभाग का यह मामला है, जहां पर अपीलकर्ता ने सूचना आयुक्त को ट्वीटर पर शिकायत की. इसके बाद सूचना आयोग कार्यालय ने शिकायत दर्ज कर प्रकरण भी ट्वीटर पर ही निपटाया. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ट्विटर पर रीवा जिले के जल संसाधन विभाग से जुड़ी शिकायत मिली.
 शिकायत में अपीलकर्ता मनोज कुमार दुबे ने यह शिकायत की थी. दुबे ने प्रकरण में गोविंदगढ़ रीवा मेंं जल संसाधन विभाग से जुड़ी हुई जानकारी मांगी थी. उनकी अपील को मुख्य  अभियंता  के कार्यालय ने कार्यपालन यंत्री  के कार्यालय में ट्रांसफर कर दी थी. अपीलकर्ता दुबे जब भी कार्यालय जाते वहां उनको प्रकरण की कोई  जानकारी नही दी जाती. बाद में मुश्किल से बाबू मिले तो  बाबू ने जानकारी की प्रतिलिपि के लिए 2 रुपए का चालान एसबीआई बैंक के माध्यम से जमा करने को कहा. अपीलकर्ता ने विरोध करते हुए कहा कि नगद में पैसे जमा करवा लें, 2 रुपए का बैंक से चालान बनाने वे कहा जाएंगे. मनोज ने उस वक़्त अपने  मोबाइल कैमरे से  अधिकारी का वीडियो भी बना लिया जिसमें अधिकारी कह रहे हैं कि उनको आरटीआई के कानून से कुछ लेना-देना नहीं है. यह वीडियो और अपनी पूरी शिकायत उन्होंने ट्वीट के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दी.
 सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने शिकायत को संज्ञान लेते हुए  प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दे दिए. सूचना आयुक्त के निर्देश पर उनके कार्यालय ने तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से अपीलकर्ता से धारा 18 के तहत शिकायत का आवेदन भी प्राप्त किया. अपीलकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरह से उनको सरकारी कार्यालय में जानकारी देने के नाम पर भटकाया जा रहा है. 
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर ही रीवा के अधिवक्ता मनोज कुमार दुबे से मिली शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के रीवा संभाग के मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई एवं 7500- 7500  रुपए जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही विभाग के एक अन्य अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तलब किया है. मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग को अपीलकर्ता को 2 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश भी सूचना आयुक्त ने जारी किए है. 

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