बुधवार, 6 नवंबर 2019

कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा


तरुण पिथोड़े 
अयोध्या मामले में आने वाले फैसले के चलते मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश हाई अलर्ट पर है.  सरकार ने भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. इसके तहत कलेक्टर भोपाल ने अब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा है.
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 लागू करने के बाद एहतियातन एक और कदम उठाया है. कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसते हुए आपत्तिजनक, भड़काऊ, किसी संप्रदाय विशेष को टार्गेट करते संदेश, तस्वीर, वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. संवदेनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.
वहीं पुलिस को सोशल मीडिया में वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ मेसेज, गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री डालने वालों पर सख्,त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर  ने आदेश जारी करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर वह उनके पास ऐसे किसी तरह के मेसेज आते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. उन्होंने कहा कि किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत संदेश डाले जाने पर उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी.
जारी किया कंट्रोल रूम का नंबर
जिलाधिकारी ने इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने पर इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को 7049106300 पर फोन कर जानकारी दी जा सकती है.

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