सरकार ने शिक्षकों के तबादले के अधिकारी प्रभारी मंत्रियों को दे दिए हैं. जिला स्तर पर होने वाले तबादले अब जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किए जा सकेंगे.
राज्य शासन से इसके लिए आदेश भी निकाल दिया है. आदेश के अनुसार राज्य में 15 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में वर्तमान में लागू प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है. उक्त अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों जिला अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत तबादले किए जा सकेंगे. तबादले मुख्य रुप से अतिशेष शिक्षकों, गंभीर शिकायतों, पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति से वापिस वाले प्रकरणों एवं प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर किए जा सकेंगे. रिक्त स्थानों की श्रृंखला बनाना प्रतिबंध रहेगा. जारी आदेश के अनुसार उपर्युक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के स्थानांतरणों पर स्थानांतर नीति के अनुसार प्रतिबंध यथावत रहेंगे.
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