मंगलवार, 10 अक्टूबर 2023

कर्मचारियों, अधिकारियों के अवकाश किए निरस्त


भोपाल। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। आचार संहिता उन अस्थाई शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो किसी भी सरकारी विभाग में संविदा अथवा आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। यहां तक की बाहर जाने के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने 9 अक्टूबर सोमवार को ही आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है।

पुलिस की सेवाएं सौंपी चुनाव आयोग को 

 विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्व ढंग से कराने के उद्देश से गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस की सेवाएं चुनाव आयोग को सौंप दी है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से राजपत्र में विधिवत अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में  आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में गृह विभाग ने आदेश जारी कर चुनाव के लिए पुलिस विभाग की सेवाएं चुनाव आयोग को सौंपी दी है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए डीजीपी और उनके मातहत अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ऐसा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य किया गया है। 

गौरतलब है कि प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं चुनाव संबंधी अधिसूचना 2 अक्टूबर को जारी होते ही नामांकनपत्र दाखिल का कार्य शुरू हो जाएगा, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा।


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