आम आदमी पार्टी ने सोमवार को आदिवासियों को कैंसर कारक रसायनों से युक्त जूते-चप्पलों का वितरण करने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल न एमपी नगर थाने में पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई. साथ ही मांग की है कि जो जूते-चप्पल बांटे गए हैं उन्हें तत्काल वापस लेकर संबंधित आदिवासी भाई-बहनों के स्वास्थ्य की जांच की जाए.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी निशुल्क चरण पादुका योजना के तहत बीते कुछ महीनों में 10 लाख आदिवासियों को निशुल्क जूते-चप्पल बांटे हैं. इस संबंध में सबूत के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से शिवराज चौहान की ओर से जारी वीडियो की सीडी संलग्नक - 1 के रूप में थाने में जमा कराई गई.
अग्रवाल ने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि 1763 में अमेरिका में आदिवासियों को चेचक वाले कंबल बांटे गए थे. ऐसा उन्हें मारने के लिए किया गया था, जिससे लाखों आदिवासी मारे गए थे. शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के साथ वही इतिहास दोहरा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले में चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) ने जब इन जूते चप्पलों की जांच की तो पता चला है कि इन जूते-चप्पलों में स्किन कैंसर पैदा करने वाला खतरनाक रसायन एजेडओ मिला हुआ है. एजेडओ को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पहले ही हानिकारक करार देते हुए प्रतिबंधित किया जा चुका है. इसमें कैंसर पैदा करने वाला हानिकारक रसायन पाया गया है. इस संबंध में एमपी नगर थाने में दिए गए आवेदन में प्रेस कटिंग संलग्नक - 2 के रूप में जमा कराई गई है. उन्होंने कहा कि कैंसरकारक रसायन के संबंध में सीएलआरआई की रिपोर्ट 27 जून को ही आ गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि प्रदेश सरकार की लापरवाही को दशार्ता है.
अग्रवाल ने कहा कि अधिकांशत: आदिवासियों के खेतों और जंगलों में काम करने के कारण पांव कटे फटे होते हैं. इस वजह से इन चप्पलों के कारण उनको कैंसर होने का खतरा और भी ज्यादा है. इसलिए शिवराज सिंह का यह कृत्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों के लिए जानलेवा है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर गिरफ्तार किया जाए.
प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल न एमपी नगर थाने में पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई. साथ ही मांग की है कि जो जूते-चप्पल बांटे गए हैं उन्हें तत्काल वापस लेकर संबंधित आदिवासी भाई-बहनों के स्वास्थ्य की जांच की जाए.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी निशुल्क चरण पादुका योजना के तहत बीते कुछ महीनों में 10 लाख आदिवासियों को निशुल्क जूते-चप्पल बांटे हैं. इस संबंध में सबूत के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से शिवराज चौहान की ओर से जारी वीडियो की सीडी संलग्नक - 1 के रूप में थाने में जमा कराई गई.
अग्रवाल ने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि 1763 में अमेरिका में आदिवासियों को चेचक वाले कंबल बांटे गए थे. ऐसा उन्हें मारने के लिए किया गया था, जिससे लाखों आदिवासी मारे गए थे. शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के साथ वही इतिहास दोहरा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले में चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) ने जब इन जूते चप्पलों की जांच की तो पता चला है कि इन जूते-चप्पलों में स्किन कैंसर पैदा करने वाला खतरनाक रसायन एजेडओ मिला हुआ है. एजेडओ को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पहले ही हानिकारक करार देते हुए प्रतिबंधित किया जा चुका है. इसमें कैंसर पैदा करने वाला हानिकारक रसायन पाया गया है. इस संबंध में एमपी नगर थाने में दिए गए आवेदन में प्रेस कटिंग संलग्नक - 2 के रूप में जमा कराई गई है. उन्होंने कहा कि कैंसरकारक रसायन के संबंध में सीएलआरआई की रिपोर्ट 27 जून को ही आ गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि प्रदेश सरकार की लापरवाही को दशार्ता है.
अग्रवाल ने कहा कि अधिकांशत: आदिवासियों के खेतों और जंगलों में काम करने के कारण पांव कटे फटे होते हैं. इस वजह से इन चप्पलों के कारण उनको कैंसर होने का खतरा और भी ज्यादा है. इसलिए शिवराज सिंह का यह कृत्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों के लिए जानलेवा है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर गिरफ्तार किया जाए.

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