मंगलवार, 24 जुलाई 2018

स्व-कराधान करने वाली पंचायतों को राज्य सरकार देगी दोगुनी राशि




पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत जितनी राशि कराधान द्वारा वसूल करेगी, राज्य सरकार अपने खाते से उसकी दोगुनी राशि ग्राम पंचायत के विकास के लिये देगी. उन्होंने यह बात जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में स्व-कराधान और डिजिटल ट्रांजेक्शन विषय पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में कही.
ग्रामीण विकास मंत्री  भार्गव ने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी साकार होगी, जब पंचायतें आर्थिक स्वाबलम्बन प्राप्त करेंगी. इसके लिये पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति भी सचेत रह कर कार्य करें. उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को असीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनका उपयोग वह पंचायत के समग्र विकास के लिये करें.  भार्गव ने पंचायत प्रतिनिधियों से जनहित में करारोपण करने और वसूल करने की अपील की है. मंत्री भार्गव ने कहा कि डिजिटिलाइजेशन के बाद देश में नगद मुद्रा का चलन कम हुआ है, जो समय की माँग है. उन्होंने कहाकि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ ग्राम पंचायतें शत-प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही हैं. उन्होंने कार्यशाला में देश के अन्य राज्यों पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आये सरपंचों के अनुभव भी सुने और उनसे अन्य लोगों को शिक्षा लेने की सलाह दी.

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