सोमवार, 23 जुलाई 2018

3 माह अवकाश नहीं ले सकेंगे चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी


राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के अंतर्गत कार्यरत समस्त संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा-4 की उपधारा-1 के अंतर्गत इस आशय का आदेश आज जारी किया गया. आदेश के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के वर्णित संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर आगामी तीन माह तक प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान ये अधिकारी-कर्मचारी विनिर्दिष्ट सेवाओं में कार्य करने से इन्कार नहीं कर सकेंगे

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