एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली ऐप्लीकेशन के चलते आ रही परेशानीमध्यप्रदेश में मृत शासकीय कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत कर्मचारी के परिवार और नामित व्यक्ति का विवरण दर्ज नहीं है. मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने शासन स ेमांग की है कि इस प्रणाली को सरल बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों के परिजनों का समय रहते अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सके.
मध्यप्रदेश में कार्यरत शासकीय सेवकों की मृत्यु हो जाने पर परिवार को तात्कालिक सहायता पहुंचाने के उददेश्य से राज्य शासन रुपए 50 हजार की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराती है. कोई भी कर्मचारी चाहे वह नियमित हो या कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाल यदि एक वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर लेता है तो उसका परिवार शासकीय सेवक की मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह राशि पाने का हकदार होता है. यह राशि पति अथवा पत्नी अथवा ज्येष्ठ पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को दी जाती है.
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के पहले प्रत्येक कर्मचारी को 25 हजार रुपए की राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाती थी. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में प्राप्त बेण्ड तथा ग्रेड पे के योग के 6 गुना के बराबर अथवा अधिकतक रुपए 50 हजार की सीमा तक राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है. कर्मचारी की मृत्यु होने के 24 घंटे के अंदर, यदि कोई आपत्ति हो तो अधिकतम 15 दिवस में देने का प्रावधान है.
मध्यप्रदेश प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वह आईआईएफएमएस पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण एवं नामित सदस्य के नाम का विवरण देख लें. यदि कार्यालय ने प्रविष्टी नही की है तो तुरंत कराएं. उन्होंने अपनी जिला शाखाओं के अध्यक्षों को भी निर्देश जारी किये है कि जिले पर अभियान चलाकर कर्मचारियों के विवरण पोर्टल पर दर्ज कराए जाएं. शर्मा ने प्रमुख सचिव वित्त विभाग को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए.
इसलिए नहीं मिल रही समय पर अनुग्रह राशि
वित्त विभाग द्वारा अपनाई गई ऐकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली एप्लीकेशन के माध्यम से उक्त राशि का आनलाइन बिल लगने पर संबंधित के खाते में ऐक्सग्रेसिया की राशि अंतरण होती है. ऐकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली एप्लीकेशन पर शासकीय कर्मचारी का परिवार विवरण, नामित सदस्य का विवरण एवं संबंधित दस्तावेज स्केन कर लोड करने होते है. अनेक विभागों में कर्मचारियों के परिवार विवरण, नामित सदस्य का विवरण दर्ज नही किया गया न ही संबंधित दस्तावेज स्केन कर लोड किये गये है जिससे देयक कोषालय द्वारा स्वीकार नही किया जाता है. मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों का बैंक खाता नही होने के कारण भी उक्त राशि उनके खाते में अंतरण नही हो पाती है.
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