कलेक्टर ने दिए प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देशफीस न भरने पर छात्रा को खड़े होकर परीक्षा देने के मामले में शासन ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा भोपाल कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के बाद स्कूल प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है.
मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश के बाद भोपाल के शाहजहांनाबाद स्थित सरस्वती को-एड हायर सेकेण्डरी स्कूल की एक छात्रा को फीस नहीं दे पाने के कारण खड़े होकर परीक्षा देने के लिए मजबूर करने की जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर को सौंप दी गई है. रिपोर्ट में स्कूल को दिए जाने वाले अनुदान रोकने, धारा 75 और जे.जे. एक्ट 3 के तहत शासकीय शिक्षकों द्वारा परीक्षाएं संचालित करने तथा छात्रा प्रेरणा प्रजापति को उसकी इच्छानुसार स्कूल में प्रवेश दिलाने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है. मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेने और पूरे मामले की जांच करवाने के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच की है.
इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया स्कूल प्रबंधन ने गलती की है. प्राचार्य ने खुद माना कि फीस जमा नहीं होने पर छात्रा को परीक्षा से पहले आधा घंटे के लिए खड़ा किया था. मामले की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है. कलेक्टर ने एफआईआर कराने के निर्देश दे दिए हैं.
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