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| ज्ञान सिंह |
वर्ष 2016 में उपचुनाव के दौरान ज्ञानसिंह के खिलालफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी महावीर प्रसाद माझी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने ज्ञानसिंह के जातिप्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई थी. सुनवाई के दौरान अपने फैसले में हाईकोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को गलत माना. निर्वाचन के दौरान याचिकाकर्ता का नामांकन जातिप्रमाण के आधार पर निरस्त कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा उठाया.
अदालत ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी, जाति के आधार पर नामांकन निरस्त नही कर सकता. चुनाव के दौरान माझी के जाति प्रमाण पत्र पर ज्ञान सिंह ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद रिटर्निंग आॅफिसर ने माझी का निर्वाचन निरस्त कर दिया था. अदालत के फैसले के बाद ज्ञान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के तक फैसले पर स्टे लगाने के लिए आवेदन किया है.

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