शुक्रवार, 1 मार्च 2019

इस भाजपा सांसद का शून्य घोषित किया निर्वाचन

ज्ञान सिंह 
 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्रीधरण की एकलपीठ ने शहडोल संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन आज शून्य घोषित कर दिया. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता महावीर प्रसाद मांझी की याचिका पर सुनवाई करते हूए यह फैसला लिया है.
वर्ष 2016 में उपचुनाव के दौरान ज्ञानसिंह के खिलालफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी महावीर प्रसाद माझी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने ज्ञानसिंह के जातिप्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई थी. सुनवाई के दौरान अपने फैसले में हाईकोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को गलत माना. निर्वाचन के दौरान याचिकाकर्ता का नामांकन जातिप्रमाण के आधार पर निरस्त कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा उठाया.
अदालत ने कहा कि रिटर्निंग  अधिकारी, जाति के आधार पर नामांकन निरस्त नही कर सकता. चुनाव के दौरान माझी के जाति प्रमाण पत्र पर ज्ञान सिंह ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद रिटर्निंग आॅफिसर ने माझी का निर्वाचन निरस्त कर दिया था. अदालत के फैसले के बाद ज्ञान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के तक फैसले पर स्टे लगाने के लिए आवेदन किया है.

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