लाड़ली बहना योजना को लेकर 11 दिन पहले जारी किया था आदेश
भोपाल। लाडली बहना योजना के संबंध में दिए गए नए आदेश को शासन ने निरस्त कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने आदेश निरस्त कर दिया है। आदेश निरस्त होने के बाद लाडली बहनों ने राहत की सांस ली है।
बता दें कि 4 दिसंबर को निकले आदेश में कहा गया था जांच कर लाडली बहना योजना में अपात्र महिलाओं को बाहर किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह को लेकर आदेश जारी किया था। सागर महिला विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था। आदेश को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे।
यह था आदेश
महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण-दो के जारी नोटिस में बताया गया था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्त थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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