प्रदेश के किसान अब भावांतर योजना में 15 से 25 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस अवधि में वे ही किसान पंजीयन करा पाएंगे, जिन्हें पंजीयन की जानकारी नहीं हो पाई थी.यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बैठक में भावांतर योजना में ऐसे किसान जो पंजीयन की जानकारी से अवगत नहीं थे, इस कारण पंजीयन नहीं करा सके उन सभी के लिए 15 से 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा रहेगी. इसके साथ ही आगामी 22 नवंबर से उन किसानों को योजना की राशि का भुगतान किया जाएगा जो गत माह फसल विक्रय कर चुके हैं. बैठक में• एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की ग्रामीण, शहरी क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं और सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को टेक-होम राशन प्रदाय करने के संबंध में नई नीति का निर्धारण बैठक में किया गया. बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11वीं से महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी निवासरत हैं, को छात्रावास की 3 श्रेणियों जूनियर (कक्षा 6वीं से 8वीं), सीनियर (कक्षा 9वीं से 12वीं) तथा महाविद्यालयीन (स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी.तक) छात्रावास के रूप में युक्तियुक्तकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है.
बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए तहसील, जिला एवं संभाग में भवनों के निर्माण की योजना के क्रियांवयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा वन विभाग के अंतर्गत वन्य जीव पर्यावास विकास योजना को तीन वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए निरंतर रखते हुए 671 करोड़ रुपए के संभावित व्यय की मंजूरी प्रदान की.
बैठक में लिए अन्य फैसले
*•जल संसाधन विभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्रों में विशेष पुनर्वास पैकेज मंजूर करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए डूब प्रभावित 21 गांवों के लिए 36 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा प्रदान की गई है.
* चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा और शिवपुरी के 7 नवीन शासकीय-स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत किए गए 880 रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा अयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से करने की अनुमति प्रदान की.
* वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अंतर्गत आज राजकुमार मिल इंदौर को राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण के ब्याज, शास्ति माफी एवं विद्युत मंडल के बकाया देयकों के सरचार्ज की माफी के संबंध में निर्णय लिया गया.
* सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के संचालन को वर्तमान वित्त वर्ष सहित अगले दो वित्त वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने और इसके लिए 310 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के लिए मंजूरी प्रदान की.
* उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के भवन और अन्य निर्माण के लिए 489 करोड़ की मंजूरी मंत्रि परिषद द्वारा प्रदान की गई.
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