मंगलवार, 14 नवंबर 2017

मध्यप्रदेश में रेत खनन की नई नीति को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने आज नई रेत खनन नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत अब असंचालित रेत खदानों पर सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों का नियंत्रण होगा.
राज्य मंत्रालय में आज हुई केबिनेट बैठक में रेत खनन नीति को मंजूरी दे दी गई.  नई नीति के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में समस्त असंचालित रेत खदानें ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के नियंत्रण में होगी.  इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति राशि रुपए 125 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के पश्चात रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा. ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों द्वारा इन खदानों का संचालन स्वयं किया जाएगा. इनके द्वारा इन खदानों का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा. इन खनिजों से प्राप्त रायल्टी में से 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय को प्राप्त होंगे, जिसका उपयोग पंचायतों, स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जा सकेगा. शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी, जिसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा. जनहित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी संबंधितों को प्रेषित किए जा रहे हैं.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें