शनिवार, 3 फ़रवरी 2018

स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर होगी कार्रवाई

मध्यप्रदेश में ऐसे स्कूलों के प्रबंधन और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी, जो बच्चों को शारीरिक दंड देकर प्रताड़ित किये जाने के दोषी पाये जायेंगे. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों एवं जिला शिक्षाधिकारों को निर्देश जारी किये है. निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में बच्चों की शिकायतों के लिए एक शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से रखी जायें. सर्कुलर में कहा गया है कि प्रदेश में लागू शिक्षा का अधिकार अनिधियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध से संबंधित है.

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