लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक के आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर देवास कलेक्टर आशीष सिंह ने खंड चिकित्सा अधिकारी बागली विष्णुलता उईके पर जुमार्ना लगाने के आदेश जारी किये हैं. खंड चिकित्सा अधिकारी बागली पर चार प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर 500-500 रुपए का जुमार्ना लगाया गया है. जिला प्रबंधक लोकसेवा केंद्र सौरभ जैन ने बताया है कि आवेदक दरियाव सिंह पिता सुखराम निवासी ग्राम अमरपुरा तहसील बागली ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना संबंधी आवेदन लोक सेवा केंद्र बागली के माध्यम से 5 फरवरी को प्रस्तुत किया था. आवेदन के निराकरण करने की निर्धारित समयावधि 15 फरवरी थी. उक्त आवेदक के आवेदन का खंड चिकित्सा अधिकारी बागली विष्णुलता उईके ने निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया. इस पर खंड चिकित्सा अधिकारी पर 500 रुपए का जुमार्ना लगाने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया. इसी तरह आवेदक लालूसिंह पिता नाथूसिंह निवासी ग्राम चापड़ा, रमेशचंद्र पिता सुंदरलाल निवासी ग्राम चापड़ा तहसील बागली तथा शैतानबाई पति प्रहलादसिंह निवासी ग्राम ईस्माइलखेड़ी पोस्ट कमलापुर तहसील बागली ने भी मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना संबंधी आवेदन लोक सेवा केंद्र बागली के माध्यम से 5 फरवरी को प्रस्तुत किया था. आवेदन के निराकरण करने की निर्धारित समयावधि 15 फरवरी थी. उक्त आवेदनों का खंड चिकित्सा अधिकारी विष्णुलता उईके द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया. इस पर खंड चिकित्सा अधिकारी पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया.
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