मंगलवार, 6 मार्च 2018

कृषि उपभोक्ताओ को मिलेगी राहत

    शासन द्वारा किसानों के लिए जले एवं खराब ट्रांसंफार्मर वर्तमान में बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा करने अथवा 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर बदल दिये जाने का निर्णय लिया गया है. ट्रांसफार्मर यदि 3 माह के अंदर पुनः जल जाएगा, तो बकाया की शर्तध्पात्रता शिथिल करते हुए ट्रांसफार्मर निर्धारित समय-सीमा में बिना कोई राशि जमा कराये तत्काल बदल दिए जाएगे. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफार्मर में जहॉ कृषकध्ग्रामवासी परिवहन में सहयोग करते है, वहॉ दरें निर्धारित करते हुए परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी. इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी के समन्वय से परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की पूरे प्रदेश में सम्मान दरें जारी की जाएंगी.  मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना में स्थाई कनेक्शन के लिए निर्धारित अंश राशि जमा करने पर अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन के लिए अलग से एनर्जी चार्जेस जमा कराएं बिना ऐसे कनेक्शन पर फ्लैट रेट स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन के समान विद्युत दर से विद्युत प्रदाय एवं बिल सुनिश्चित किया जाएगा.

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