भोपाल गैस कांड से जुड़े अपराधों की आपराधिक जिम्मेदारी के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन न्यायालय में उपलब्ध रहे.यह मांग भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने एक पत्रकार वार्ता में आज शनिवार को की है.
गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि यूनियन कार्बाइड का 100 फीसदी मालिक डाव केमिकल, 1 जून 2019 तक कम्पनी को तीन हिस्सों में बांटना चाहती है.इस बटवारे से यूनियन कारबाइड भी अलग-अलग कंपनियों में बट जाएगी.भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन के सतीनाथ षडंगी ने आरोप लगाया है कि यूनियन कारबाइड को भोपाल जिला अदालत ने 1992 में फरार घोषित कर दिया था.यूनियन कारबाइड पर भोपाल शहर के हजारों निवासियों के कत्ल और पांच लाख से ज्यादा लोगों को बीमार करने के लिए भोपाल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. षडंगी ने आगे आरोप लगाए हैं कि डाव केमिकल भोपाल जिला अदालत द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने के लिए बार-बार दिए निर्देशों की अवहेलना करता रहा है.षडंगी ने आरोप लगाया है कि अगर डाव कम्पनी को 3 अलग-अलग कंपनियों में बंटने दिया जाएगा, तो भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदारी किसी भी कंपनी की नहीं रहेगी.षडंगी के मुताबिक पिछले 26 सालों से यूनियन कार्बाइड भारतीय अदालतों से फरार चल रही है.इनमें से दस साल एनडीए के शासन काल के हैं.अगर कम्पनी को तीन कम्पनी में बंटने से नहीं रोका जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए सरकार की होगी. गैस पीड़ित संगठनों ने मांग की है कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए यूनियन कारबाइड के विखंडन और इसकी संपत्ति के तितर-बितर होने को रोकें.सीबीआई अदालत से इस संबंध में निषेधात्मक आदेश हासिल करें.
मामले में तेजी लाने के लिए एक अलग न्यायाधीश की नियुक्ति हो और रोजाना सुनवाई की व्यवस्था हो.भोपाल कोर्ट द्वारा जारी समन और दूसरे निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार की सहायता ली जाए.
अन्य मांगों में यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल के खिलाफ अदालत में एकतरफा कार्रवाई करने के लिए पिटीशन लगाई जाए.इसके साथ ही डाव केमिकल कम्पनी की भारत में स्थित सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए. इस पत्रकार वार्ता में भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा और डाव काराबइड के खिलाफ बच्चे संगठनों ने हिस्सा लिया.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें