गुरुवार, 1 मार्च 2018

सामग्री का परीक्षण अधिकृत प्रयोगशालाओं से कराएं

राज्य शासन ने मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण एवं जाँच के दौरान सामग्री का परीक्षण एनएबीएल अथवा आईएसओ,  आईईसी 17025 के तहत अधिमान्य प्रयोगशालाओं से कराने के निर्देश दिये हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को परिपत्र जारी किया है. सामग्री का परीक्षण ठेकेदार के व्यय पर ही कराने और इन परीक्षणों पर होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विभाग को प्रयोगशालाओं को करने के लिये कहा गया है. प्रशासकीय विभाग प्रयोगशालाओं को किये गये भुगतान की वसूली ठेकेदार के देयकों से समायोजित करना सुनिश्चित करेगा.प्रदेश के विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के तहत मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन का कार्यालय स्थापित है. संगठन द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों का परीक्षण कर गुणवत्ता पूर्ण कार्य होने या नहीं होने की जाँच की जाती है. 

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