अनुकरणीय पहल: ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेशंमध्यप्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए ग्वालियर के कलेक्टर राहुल जैन ने आदेश जारी किए हैं कि पशुओं की सहायता से चलने वाले वाहनों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच नहीं चलाए जाएं. कलेक्टर की इस पहल को अनुकरणीय पहल माना जा रहा है.
मध्यप्रदेश में इन दिनों गर्मी अपना खासा असर दिखा रही है. गर्मी का ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में देखने को मिल रहा है. तेज गर्मी को देखते हुए ग्वालियर के कलेक्टर राहुल जैन का पशु के प्रति करुणा दिखाई. जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश निकालकर पशुओं के सहारे से चलाए जाने वाले वाहनों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक न चलाने को कहा है. बढ़ते हुए तापमान एवं गर्मी को ध्यान में रखकर पशुओं द्वारा संचालित साधनों के संबंध में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने प्रिवेंशन आफ क्रुअल्टी आफ एनीमल्स एक्ट के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले में दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन नहीं चलाए जा सकेंगे. साथ ही उनसे वजन ढ़ोने का काम नहीं किया जा सकेगा.
यहां उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत से ही तापमान तेज होता है, विशेषकर दोपहर के वक्त पूरे अंचल में गर्म हवा, लू का खासा असर दिखाई देता है. दोपहर 12 बजे के बाद यहां पर प्रतिदिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है, जिसे देखकर कलेक्टर ने मूक पशुओं के लिए यह आदेश जारी किया है.
इन पर लागू होगा आदेश
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर के वक्त खासकर बैल गाड़ी, तांगे, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, टट्टू गाड़ी आदि के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसी आदेश में गधे इत्यादि पशुओं से वजन ढ़ोने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा.
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