बुधवार, 23 मई 2018

सेवानिवृत्त आईएएस की 30 करोड़ की संपत्ति

आयकर विभाग ने भेजा नोटिस
 मध्यप्रदेश के  सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भोपाल के पूर्व कलेक्टर रहे एम.ए.खान पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है. खान के पास करीब 30 करोड़ रुपए की प्रापर्टी है, जो उन्होंने भोपाल के अलावा जबलपुर, फरीदाबाद आदि शहरों में खरीदी है.  आयकर विभाग ने खान को नोटिस जारी किया है और 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है.
आयकर विभाग सूत्रों के अनुसार खान पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी और जब पूरा रिकार्ड खंगाला गया तो उनकी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ. पुख्ता जानकारी के आधार पर ही आयकर ने उन पर हाथ डाला है. आयकर विभाग ने एम.ए. खान की बेनामी संपत्ति को लेकर रजिस्ट्रार आफ प्रापर्टी एवं रेवेन्यू अथारिटी को पत्र लिखा है. इसमें प्रापर्टी की जानकारी देकर कहा है कि संबंधित संपत्ति की कोई खरीद-बिक्री नहीं होने पाए.  खान की यह संपत्ति परिवार के सदस्यों के नाम पर है. खान ने अपनी संपत्ति की जानकारी को छिपाया है. आयकर विभाग ने संपत्ति को लेकर खान को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है. आयकर विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक हुजूर तहसील में फंदा के पास बरखेड़ी वाजियाफाद में करीब 2 करोड़ रूपए की 6 एकड़ कृषि भूमि, जबलपुर के राइट टाउन में आशियाना अपार्टमेंट में 50 लाख रुपए का 1 हजार स्क्वायर फीट का फ्लैट, अरेरा कालोनी  स्थित ई-4/316 में 2 करोड़ रूपए का 2400 स्क्वायर फीट का भव्य बंगला और अरेरा कालोनी में ही ई-3/91 में लगभग 3 करोड़ रुपए का 4500 स्क्वायर फीट का बंगला, अरेरा कालोनी में ई-2/146 में 3000 स्क्वायर फीट में करीब 3 करोड़ का बंगला, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बी-19, कोहेफिजा में डेढ़ करोड़ का 2500 स्क्वायर फीट का मकान, कोहेफिजा स्थित होटल इम्पीरियल सावरे के बाजू में 10 करोड़ का 11,500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, फरीदाबाद के चारमवुड ब्लैज में 50 लाख का 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट और दो करोड़ रुपए का दो कृषि भूमि वाजियाफाद, फंदा, तहसील हुजूर में शामिल है.
रहे चुके हैं भोपाल कलेक्टर
 एम.ए. खान 1991-92 में भोपाल कलेक्टर थे.  दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचा ढ़हाए जाने के दौरान भड़के दंगे के वक्त उन्हें पद से हटा दिया था. उस समय प्रदेश में सुंदर लाल पटवा की सरकार थी.  दंगे रोकने में नाकाम होने पर खान के खिलाफ काफी समय तक जांच भी चली थी.

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