शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

नगरीय निकाय चुनाव, वार्ड आरक्षण की बढ़ाई तारीख


मध्यप्रदेश के कई जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण करने के आदेश का पालन नहीं किया. इसके चलते राज्य सरकार को अपनी समय-सीमा को आगे बढ़ाना पड़ा है. अब वार्ड आरक्षण 30 जनवरी 2020 तक करना होगा, पहले यह तारीख 30 दिसंबर थी.
नगरीय विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है. इसलिए सभी निकायों में नियम प्रक्रिया के तहत ही वार्ड परिसीमन किए जाए. अंतिम परिसीमन के बाद ही वार्डों की आरक्षण की कार्रवाई शुरू की जाए. ज्यादातर निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी.  अब नगरीय विकास विभाग ने अब निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की समय-सीमा 30 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 30 जनवरी 2020 कर दी है. विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा कि नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन के लिए नियमों का पालन नहीं हुआ है. इसलिए सभी निकायों में नियम-प्रक्रिया के तहत ही वार्ड परिसीमन किया जाए.
भोपाल का लटका मामला
भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटने का मामला भी फिलहाल अधर में है. राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है. सरकार द्वारा वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने का आशय यह भी निकाले जा रहे हैं कि अब भोपाल में दो नगर निगम नहीं बनेंगे. इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 15 नवंबर परिसीमन की आखिरी तारीख थी और सरकार ने सिर्फ वार्ड आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई है परिसीमन की नहीं.

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