संतान पालन अवकाश आदेश पर उठे सवाल
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| अजय सिंह |
मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने महिला अध्यापकों को दिए जाने वाले संतान पालन अवकाश में नियम में किए गए प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए आज कहा कि इसमें तत्काल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षिकाओं की तरह महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश देने के आदेश जारी किए हैं. अब महिला अध्यापक भी इस सुविधा का लाभ ले सकेगी, लेकिन आदेश में एक विसंगति है, जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इस आदेश में संशोधन करें. ताकि महिला अध्यापक इसका लाभ तनावमुक्त होकर उठा सकें. सिंह ने कहा कि अगर वे वाकई महिलाओं और जन्म लेने वाले बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित है तो तत्काल आदेश को वापस लें. अवकाश पर जाने वाले महिला अध्यापकों के पद पर अतिथि शिक्षक जरुर नियुक्त करें, लेकिन जब वे अवकाश से लौटे तो उन्हें उसी पद और स्थान पर पदस्थ किया जाए. उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 19 जनवरी को निकाले आदेश में संतान पालन अवकाश लेने वाली महिला अध्यापक के पद को रिक्त मानकर उस पर अतिथि शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान किया है. जब इस अवकाश का लाभ लेकर आवेदन ज्वाइन करेगा तो उसके अवकाश पर जाने से पहले स्थान पर नियुक्ति न कर उस समय जहां भी रिक्त पद होगा वहां नियुक्ति करने का प्रावधान किया है, जबकि अन्य कर्मचारियों में यह व्यवस्था नहीं है. अन्य विभागों में अवकाश पर आने के बाद महिला को जहां उनकी पदस्थापना थी, वहीं पदस्थ किया जाता है.
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