गुरुवार, 25 जनवरी 2018

वृद्धाश्रमों को राशन दुकान से मिलेगा राशन

राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक स्तर जिनमें माध्यमिक, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों और निराश्रितों, दिव्यांगों, वृध्दों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं को राशन की दुकानों से गेंहू एवं चावल खाद्यान्न दिया जाएगा. इन संस्थाओं में प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायेगा.  इस संबंध में राज्य के खाद्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. यह खाद्यान्न राशन की दुकानों से उन्हीं रहवासी संस्थाओं को दी जायेगी जहां केंन्द्रीकृत भोजन व्यवस्था यानि मेस संचालित हैं.  यह खाद्यान्न उन्हीं संस्थाओं को दिया जायेगा जो केंद्र अथवा राज्य शासन से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं. छात्रावास में दो बटा तीन रहवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासरत होना जरुरी होगा.  दिशा-निर्देश में कहा गया है कि किसी भी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्था को इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी हितग्राही रहवासियों का पंजीयन मय समग्र आईडी तथा आधार नंबर सहित देना अनिवार्य होगा. इसका आवेदन आनलाईन खाद्य विभाग की वेबसाईट में अपलोड करना होगा. प्रत्येक संस्था से ऐसे दो व्यक्ति के नाम जोकि कस्टोडियन हैं, दर्ज किये जायेंगे जो संस्था के लिए बायोमीट्रिक से राशन प्राप्त करेंगे. खाद्य विभाग के उप सचिव बी.के. चंदेल ने कहा, अब अजा जजा, ओबीसी हास्ट्ल्स और सामजिक संसथाओं को राशन की दुकानों से खाद्यान्न मिलेगा. इसके लिए आयुक्त खाद्य साफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं.

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