कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में शिक्षक संजय शर्मा एवं सहायक शिक्षक महावीर प्रसाद चित्तोडिया की आगामी दो-दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है. यह कार्यवाही म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत की गई है. मध्यप्रदेश के मुरैना कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने की है. शिक्षक संजय शर्मा और सहायक शिक्षक महावीर प्रसाद चितोडिया को वर्ष 2017 की 12 वीं बोर्ड परीक्षा में हिन्दी के पेपर के दौरान पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, परन्तु शिक्षक एवं सहायक शिक्षक को नकल कराने में लिप्त पाया गया. विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के कारण कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने दोनों के विरूद्ध आगामी दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की है.
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