कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्श्रीमन् शुक्ला द्वारा धार के नायब तहसीलदार अंतरसिंह कनेश को निर्वाचन कार्य के दौरान अनुपस्थित रहने पर म.प्र. विसिल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9)1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है. आदेश के तहत नायब तहसीलदार धार श्अंतरसिंह कनेश को नगरपालिका परिषद धार में स्थानीय निर्वाचन होने हेतु इस संबंध में जानकारी थी. इसके बावजूद कनेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने से स्थानीय निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है. इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के पूर्व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, घोर लापरवाही को दर्षित किया है. निलंबन अवधि में कनेश को कलेक्टर कार्यालय धार मुख्यालय नियत किया गया है.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें