मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से शराब की दुकानें शिक्षण संस्थाओं के पचास मीटर की परिधि में नहीं खोलने संबंधी नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है. आयोग की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने भोपाल के ऐशबाग कालोनी क्षेत्र में स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय से 27 मीटर की दूरी पर देशी शराब दुकान संचालित किए जाने के मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से सिफारिश की है. आयोग ने कहा कि नियमों के अनुरूप शिक्षण संस्थाओं के 50 मीटर के दायरे में शराब बेचने और अहाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए. इस नियम का जिला प्रशासन और राज्य सरकार सख्ती से पालन कराए. आयोग ने कहा है कि भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल के पास शराब दुकान का संचालन बंद करना चाहिए.आयोग ने शासन की अधिसूचना क्रमांक-14-पांच-एसआर 7 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन (अ) सामान्य प्रयोग के नियम-1 दुकानों की अवस्थिति के हवाले से कहा है कि मदिरा की अनुज्ञप्ति जारी करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि शराब दुकान शैक्षणिक संस्था, स्कूल से 50 मीटर या उससे अधिक दूरी पर हो. शैक्षणिक संस्था के 50 मीटर की परिधि से कम में शराब बेचने तथा वहां अहाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाये.
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