बुधवार, 20 दिसंबर 2017

शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच कोष एवं लेखा से कराई जाए

मध्यप्रदेश के उपसचिव वित्त ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधिनस्थ शासकीय सेवकों के वेतनमानों का निर्धारण एवं उसकी जांच अनिवार्य रूप से संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से करायें. राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न वेतनमानों में शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच कार्यालय प्रमुखों द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से समय पर नहीं करायी जाती है. शासकीय सेवकों के सेवा निवृति से संबंधित परिलाभों के प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक रूप से विलंब होता है. साथ ही गलत वेतन निर्धारण की सामयिक जांच नहीं होने से अधिक भुगतान के प्रकरणों मे शासकीय सेवकों से वसूली में भी कठिनाई आती है. वेतन पुनरीक्षण नियमों में वेतन निर्धारण की जांच 31 मार्च 2018 तक पूर्ण कर ली जाए.

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