आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अवश्य लगाएं. ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन-पत्र निरस्त हो सकता है. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी ने इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं. गौरतलब है कि 19 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन, एक में उप निर्वाचन के साथ ही विभिन्न पंचायतों में आम, उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है. आम निर्वाचन धार जिले की नगरपालिका परिषद धार, मनावर, पीथमपुर और नगर परिषद सरदारपुर, राजगढ़, धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, डही और बड़वानी जिले की नगरपालिका परिषद सेंधवा, बड़वानी, नगर परिषद पानसेमल, खेतिया, पलसूद, अंजड़, राजपुर, खण्डवा जिले की नगर परिषद ओंकारेश्वर, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधोगढ़ और अनूपपुर जिले की जैतहरी में आम निर्वाचन होगा. रीवा जिले की सेमरिया में उप निर्वाचन और भिण्ड जिले के नगर परिषद अकोड़ा, देवास के करनावद और राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए मतदान होगा. नाम निर्देशन-पत्र 3 जनवरी तक लिए जाएंगे. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 4 जनवरी को होगी. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 जनवरी है. प्रतीकों का आवंटन भी 6 जनवरी को होगा. मतदान 17 जनवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा. मतगणना 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी.
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