मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने मंडल द्वारा अंकसूची और प्रमाण पत्रों में आॅनलाइन संशोधन प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किए हैं. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन केवल जिला मुख्यालय के एमपी आॅनलाइन कियोस्क के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन के साथ आवेदक मण्डल निर्देशों के अनुरूप समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज 15 कार्य दिवस की अवधि में संबंधित जिले की समन्वयक संस्था पर प्रस्तुत करेगा तथा समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा. आॅफलाइन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. मूल दस्तावेज प्राप्त होने पर ही आॅनलाइन आवेदन मान्य होगा. स्वीकृत आवेदनों का निराकरण प्राचार्य द्वारा आॅनलाइन किया जाएगा. स्वीकृत आवेदन मण्डल मुख्यालय में आॅनलाइन प्राप्त होंगे. मंडल मुख्यालय द्वारा दस्तावेज मुद्रित करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक को प्रेषित किए जाएंगे.
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