भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के पूर्व निर्वाचक नामावलियो का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है जो 20 जून तक चलेगा. इस अभियान में प्रत्येक मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी को रजिस्टर प्रदान कर घर-घर सत्यापन उपरांत मतदाता सूचियों की त्रुटियों में सुधार हेतु जांच कराई जा रही है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इस कार्य में गंभीरता पूर्वक सम्पादित नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर खण्डवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दलों का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि यह दल आकस्मिक रूप से कभी भी किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अथवा किसी भी बी.एल.ओ. के अभिलेखों की जांच करेंगे. साथ ही मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में स्थित मतदाताओं के मध्य पहुंचकर आकस्मिक रूप से जांच करेंगे तथा जांच के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की लापरवाही अथवा नियमितता पाए जाने की दशा में त्रुटिकर्ता अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
शनिवार, 2 जून 2018
मतदाता सूची में अनियमितता पाए जाने पर पर होगी कार्यवाही
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के पूर्व निर्वाचक नामावलियो का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है जो 20 जून तक चलेगा. इस अभियान में प्रत्येक मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी को रजिस्टर प्रदान कर घर-घर सत्यापन उपरांत मतदाता सूचियों की त्रुटियों में सुधार हेतु जांच कराई जा रही है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इस कार्य में गंभीरता पूर्वक सम्पादित नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर खण्डवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दलों का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि यह दल आकस्मिक रूप से कभी भी किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अथवा किसी भी बी.एल.ओ. के अभिलेखों की जांच करेंगे. साथ ही मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में स्थित मतदाताओं के मध्य पहुंचकर आकस्मिक रूप से जांच करेंगे तथा जांच के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की लापरवाही अथवा नियमितता पाए जाने की दशा में त्रुटिकर्ता अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
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