मंगलवार, 9 जनवरी 2018

डीपीएस स्कूल बस हादसे में 9 विभागों को दिए नोटिस

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने डीपीएस स्कूल बस हादसे में लगी एक जनहित याचिका पर मंगलवार को स्कूल प्रबंधन सहित 9 विभागों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब मांग है. याचिका शानिवार को पेश की गयी थी. गौरतलब है कि शुक्रवार को कनाडिया बायपास पर डीपीईस स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गयी. इस हादसे में चार बच्चों सहित ड्राइवर की मौत हो गयी थी. वही कई बच्चे घायल हुए. जिनसे छह बच्चों का अभी भी बाम्बें अस्पताल में ईलाज चल रहा है. वही शासन ने कार्यवाही करते हुए इस हादसे के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हुए  उसके खिलाफ एफआईआर की. मुख्यमंत्री ने इंदौर आरटीओं को भी दोषी मानते हुए यहां से हटा दिया था. इस हादसे को लेकर प्रमोद द्विवेदी ने इंदौर खंडपीठ में शानिवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी. जिसपर मंगलवार को जस्टिज पी.के. जायसवाल और वीरेन्द्र सिंह की युगल पीठ ने स्कूल प्रबंधन सहित  आरटीओ, पुलिस, शिक्षा, प्रशासन, स्पीड गवर्नर कंपनी, नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग है. दो सप्ताह में यह जवाब कोर्ट में पेश करना है. 

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