मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री और भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े सहित अन्य पर आदिवासी महिला के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं.
कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पुत्री मौसम हरिनखेड़े और गोलू ठाकरे, संजू ऐड़े के खिलाफ आदिवासी महिला शारदा मसराम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ जातिसूचक गाली गालौज कर तीनों ने मारपीट की है. इस मामले में न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, मगर अनुसूचित जाति, जनजाति की धारा के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया था. इसके अलावा तीनों ने पूर्व में ही जमानत ले रखी थी. इस मामले में शारदा मसराम ने शिकायत की थी कि वे अपनी गाड़ी से जा रही थी, तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे मौसम और उनके समर्थकों ने गाड़ी लगा दी और रोका. इसके बाद उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर जातिसूचक गालियां दी इसके अलावा मारपीट की. इसकी शिकायत पुलिस को की गई, मगर पुलिस कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं थी. शारदा ने इस मामले में अदालत का द्वार खटखटाया इसके बाद सुनवाई कर वारासिवनी न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी विपिन सिंह भदौरिया ने मौसम हरिनखेड़े के अलावा गोलू ठाकरे और संजू ऐड़Þे के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति की धारा के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पूर्व में दी जमानत को निरस्त कर दिया है. शारदा का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, इसके चलते आज तक आरोपी घुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है.साथ ही आरोपी लगातार उन्हें डरा-धमका रहे हैं.
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