मंगलवार, 14 जुलाई 2020

कमलाराजे ट्रस्ट को लेकर न्यायालय ने सरकार को दिया नोटिस


राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं कमला राजे ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है। जवाब प्रस्तुत करने की तारीख 27 जुलाई तय की गई है।
ऋषभ भदोरिया ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में  ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं कमलाराजे ट्रस्ट के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की है। आरोप लगाया है कि शासकीय रिकार्ड में दर्ज 22 बड़े-बड़े जमीन के टुकड़े जिनकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है, शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प लिए गए। भदौरिया ने अपनी याचिका में कहा है कि ये जमीने 2017-18 में शासकीय थी, लेकिन 2018-19 में ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया और उनके कमलाराजे ट्रस्ट के नाम हो गईं। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए शासन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
भूमाफियाओं के असली चेहरे बेनकाब करेगी न्यायपालिका
 प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चंबल संभाग) के.के. मिश्रा ने भाजपा नेता  ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाले ग्वालियर के कमला राजे ट्रस्ट द्वारा अवैध तरीेके से अधिकारियों से साठगांठ कर करोडों रूपयों की शासकीय भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज कराये जाने को लेकर याचिकाकर्ता ऋषभ भदौरिया द्वारा उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में दायर याचिका की आज हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने व प्रथमदृष्टया संज्ञान लिए जाने पर न्याय की पहली सीढी की जीत बताया है। उन्होने उम्मीद जाहिर की है कि विश्वस्त भारतीय न्यायपालिका आगामी दिनों अपने ऐतिहासिक फैंसलें से भू-माफियाओं के असली चेहरों को भी बेनकाब करेगी।

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