राज्य शासन द्वारा म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुरूप जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की वर्तमान अधिवार्षिकी आयु 31 मार्च की स्थिति में 60 के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है. आदेश 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2018 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत माना जायेगा. उपरोक्त विशेष परिस्थिति में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी सेवाएँ निरंतर मानी जायेंगी.
सोमवार, 30 अप्रैल 2018
पंचायत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 वर्ष
राज्य शासन द्वारा म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुरूप जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की वर्तमान अधिवार्षिकी आयु 31 मार्च की स्थिति में 60 के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है. आदेश 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2018 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत माना जायेगा. उपरोक्त विशेष परिस्थिति में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी सेवाएँ निरंतर मानी जायेंगी.
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