मध्यप्रदेश के रहली जिला सागर पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के आधार पर सत्र न्यायालय, रहली ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी नरेश परिहार के प्रकरण में 26 दिन में ही इ कर फांसी की सजा सुनाई.
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18 जुलाईको एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ आरोपी नरेश परिहार पिता देव सिंह परिहार उम्र 40 वर्ष निवासी मुहली द्वारा बलात्कार की घटना घटित की गई. शिकायत पर मामला दर्जकिया गया था. मामले को चिन्हित सनसनीखेज की श्रेणी में लेकर पुलिस द्वारा शीघ्र विवेचना की गई. मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरी. रविन्द्र मिश्रा एवं टीम द्वारा की गई. मामले की विवेचना 72 घंटे में पूर्ण कर 21 जुलाई को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी पी. एल. रावत, रहली एवं राजीव रूसिया डीपीओ द्वारा की गई. मामले की सुनवाई मात्र 26 दिन में पूर्ण कर दिनाँक 14.8.18 को एडीजे सुधांशु सक्सेना सत्र न्यायालय, रहली द्वारा आरोपी नरेश परिहार पिता देव सिंह परिहार आयु 40 वर्ष निवासी मुहली को मृत्यु दण्ड (फांसी) की सजा से दंडित किया गया है.
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