मंगलवार, 20 फ़रवरी 2018

पेंशनरों को अब व्यक्तिगत उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र नहीं देना होगा

  मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरों के लिए आधार वेस्ड बायोमेट्रिक आॅथेंटिकेशन के आधार पर आनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है. यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरो एवं परिवार पेंशनरो के लिए ही लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध हैं. इस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है.    मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के लिए आधार वेस्ड बायोमेट्रिक आॅथेंटिकेशन के आधार पर आॅनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है. जिससे अब पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है.

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